हिंदी   /   English

चयन प्रक्रिया

1. निष्पक्ष कंप्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से ड्रा : विदेश मंत्रालय द्वारा एक निष्पक्ष कंप्यूटर-जनित, यादृच्छिक, लिंगानुपातिक चयन प्रक्रिया के माध्यम से यात्रियों का चयन किया जाएगा और उनको विभिन्न मार्ग एवं बैच आबंटित किए जाएंगे। आवेदन के स्तर पर एक ही बैच में दो व्यक्तियों का दल एक साथ यात्रा करने का विकल्प दे सकते हैं। प्रत्येक आवेदक की पात्रता शर्तों के अधीन जहाँ तक संभव होगा ऐसे अनुरोध को समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा। प्रत्येक आवेदक को ऑन-लाईन आवेदन पूरा करना चाहिए।

2. सूचना: कंप्यूटरीकृत ड्रा के पश्चात चुने गए आवेदकों को उनके पंजीकृत ई-मेल आई डी/मोबाईल नं. पर स्वचालित संदेश के माध्यम से सूचित किया जाएगा। हेल्पलाईन नं. 011-24300655 के माध्यम से भी अद्यतन स्थिति जानी जा सकती है।

शर्तें

3. कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया के माध्यम से यात्रियों को एक बार आबंटित मार्ग एवं बैच में सामान्य तौर पर परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है तो चयनित यात्री परिवर्तन का औचित्य प्रदान करते हुए बैच में परिवर्तन हेतु अनुरोध कर सकते हैं। यह परिवर्तन खाली स्थान उपलब्ध होने पर ही किया जा सकेगा। इस मामले में मंत्रालय का निर्णय ही अंतिम होगा।

4. कंप्यूटरीकृत ड्रा के पश्चात्, चुने गए प्रत्येक आवेदक को कट-ऑफ तिथि से पूर्व कुमांऊ मण्डल विकास निगम (KMVN) अथवा सिक्किम पर्यटन विकास निगम (STDC) द्वारा निर्धारित बैंक खाते में ' यात्रियों हेतु शुल्क एवं व्यय ' में उल्लिखित अप्रतिदेय पुष्टिकरण राशि जमा कराकर अपनी भागीदारी की पुष्टि करनी होगी।

5. यदि कट-ऑफ तिथि तक KMVN/STDC के खाते में राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसे यात्रियों को स्वतः ही चयन सूची से हटाकर बैच की प्रतीक्षा सूची में डाल दिया जाएगा तथा उपर्युक्त पैरा 3 में किए गए उल्लेख के अनुसार अन्य यात्रियों के अनुरोध पर विचार किया जाएगा।

6. किसी बैच के लिए संपुष्ट किए गए यात्रियों को यात्रा के लिए दिल्ली पहुँचने से पहले बैच में अपनी भागीदारी की पुनः पुष्टि करना अपेक्षित होगा। पुनः पुष्टिकरण वेबसाईट पर ऑनलाईन करना होगा। ऐसा नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप उनका नाम बैच की सूची से काट भी दिया जा सकता है।

7.संपुष्ट किए गए यात्रियों को बैच के लिए निर्धारित यात्रा-कार्यक्रम के अनुसार नियत तारीख और समय पर DHLI में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने के परिणामस्वरूप उनका नाम उस बैच से काट दिया जाएगा। प्रत्येक बैच के सभी यात्रियों के लिए एक साथ यात्रा करना तथा वापस लौटना अनिवार्य है।

8. पंजीकृत/प्रतीक्षा सूचीबद्ध यात्री भी यात्रा छोड़ देने वाले (ड्रॉप आउट) यात्री के स्थान पर बैच में शामिल किए जाने हेतु DHLI में रिपोर्ट कर सकते हैं। इसमें नाम शामिल किया जाना पूर्णतया ड्रॉप आउट से उत्पन्न खाली स्थान की उपलब्धता के अधीन है।

9. चयन के बाद महत्‍वपूर्ण दस्‍तावेज : चुने गए एवं संपुष्ट किए गए यात्रियों को यात्रा के लिए दिल्ली आते समय निम्नलिखित दस्तावेजों को अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना होगा।

(i) भारतीय पासपोर्ट, जो वर्तमान वर्ष के 1 सितंबर को कम से कम छः (6) महीने के लिए वैध हो।
(ii) फोटो : रंगीन, पासपोर्ट साईज (6 प्रतियां)
(iii) क्षतिपूर्ति बांड, 100 रुपए या स्थानीय स्तर पर लागू राशि के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर तथा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित।
(iv) वचन पत्र, आपात स्थिति में हेलिकॉप्टर द्वारा निकासी हेतु।
(v) सहमति पत्र, चीनी क्षेत्र में हुई मृत्यु की स्थिति में पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार हेतु।

10. यदि उपर्युक्त पैरा 9 में वर्णित किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं किया जाता है या वे वर्तमान वर्ष की अपेक्षाओं के अनुरूप न हों अथवा उनमें कोई अन्य कमी पाई जाती है तो यात्री को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस मामले में मंत्रालय का निर्णय ही अंतिम होगा और इस संदर्भ में किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।


© विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वामित्व सामग्री
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित