हिंदी   /   English
डाउनलोड या देखने करने के लिए

यात्री आचरण और अनुशासन क्लिक करें

यात्रा के लिए चिकित्सीय परीक्षण क्लिक करें

संदर्भित भारतीय पर्वतारोहण फ़ाउंडेशन परिपत्र क्लिक करें

सरकारी अधिकारियों के लिए विशेष अवकाश पर डीओपीटी परिपत्र क्लिक करें

हाथ लिखा हुआ पासपोर्ट का विच्छेदन क्लिक करें

योग्यता

क. तीर्थयात्री भारतीय नागरिक होना चाहिए।
ख. उसके पास चालू वर्ष के 01 सितंबर को कम से कम 6 महीने की शेष वैधता अवधि वाला भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए।
ग. उसकी आयु चालू वर्ष की 01 जनवरी को कम से कम 18 और अधिक से अधिक 70 वर्ष होनी चाहिए।
घ. उसका बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) 25 या उससे कम होना चाहिए।
ड़. धार्मिक प्रयोजनार्थ यात्रा करने के लिए उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ और चिकित्सा की दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए।
च. विदेशी नागरिक आवेदन करने के पात्र नहीं हैं; अतः ओसीआई कार्डधारी पात्र नहीं हैं।


शर्तेँ- आवेदक यात्रा के लिए आवेदन करने से पूर्व निम्नलिखित शर्तों को ध्यानपूर्वक नोट करेः

(क) अधूरे आवेदनों को रद्द किया जा सकता है और उन्हें कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ में शामिल नहीं किया जाएगा।
(ख) आवेदन में गलत अथवा असत्य सूचना यात्रा के दौरान तथा यात्रा के किसी भी चरण में अयोग्यता का आधार होगी।
(ग) यह आवेदक की जिम्मेदारी है कि वह नाम की वर्तनी, जन्मतिथि इत्यादि सहित हर तरह से पूर्ण और सही सूचना दे।
(घ) आवेदक को उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दमा, हृदय रोग, मिरगी इत्यादि रोगों से पीड़ित नहीं होना चाहिए।
(ड़) चुने गए आवेदकों को उच्च तुंगता सहनशीलता जाँच के लिए दिल्ली में दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट और आईटीबीपी बेस अस्पताल द्वारा आयोजित विशिष्ट चिकित्सा जाँच करानी होगी और उसमें सफल होना होगा। (च) किसी भी यात्री को किसी भी चरण में उच्च तुंगता सहनशीलता जाँच चिकित्सा की दृष्टि से अनुपयुक्त पाये जाने पर यात्रा जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। [जाँच देखें दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट(डीएचएलआई) द्वारा की जाने वाली चिकित्सा जाँचों के लिए कृपया चिकित्सा ].
(छ) किसी भी यात्री को यात्रा के किसी भी चरण में चिकित्सा और/अथवा अन्य आधार पर अयोग्य पाये जाने पर उसकी पुष्टि धनराशि और पहले किये गये अन्य भुगतान जब्त कर लिए जाएंगे।
(ज) यदि कोई चयनित यात्री निर्धारित यात्रा कार्यक्रम के अनुसार अपने समूह में शामिल नहीं हो पाता है तब भी यात्रा जत्थे निर्धारित तारीखों को ही रवाना होंगे।
(झ) पहली बार जाने वाले आवेदकों को उन आवेदकों की अपेक्षा वरीयता दी जाएगी जो इस मंत्रालय द्वारा पिछले किसी भी वर्ष आयोजित की गई यात्रा में जा चुके हैं।
(ञ) उन आवेदकों के मामले में स्थगन होगा, जो इस मंत्रालय द्वारा आयोजित इस यात्रा में पिछले वर्षों में 4 बार से भी अधिक जा चुके हैं। इस मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इस बारे में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
(ठ) जिन आवेदकों पर ऐसा कोई कानूनी अथवा प्रशासकीय प्रतिबंध लगा हुआ है जो उस व्यक्ति को विदेश यात्रा से वंचित करता है वह इस यात्रा के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

© विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वामित्व सामग्री
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित